सुप्रीम कोर्ट में EVM से संबंधित याचिका ख़ारिज
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- October 5, 2022
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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी द्वारा EVM से संबंधित याचिका को ख़ारिज कर दिया।
जस्टिस एस के कौल की पीठ ने याचिका को ख़ारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर 50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।
यह याचिका दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गयी थी जिसमे EVM द्वारा चुनाव में होने वाली विसंगतियों को चुनौती दी गयी थी।
शीर्ष न्यायालय ने माना कि समय-समय पर इस तरह की याचिकाएं लोकप्रियता हासिल करने के लिए दायर की जाती हैं।
अपने आदेश में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि जिन पार्टियों को चुनाव प्रक्रिया के कारण मतदाताओं से मान्यता नहीं मिलती है वो अब याचिकाएं दायर कर मान्यता प्राप्त करना चाहती हैं।
याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि EVM चुनाव से पूर्व निर्माण के कई चरणों जैसे ट्रांसपोर्टेशन और चुनाव चिन्ह की लोडिंग आदि से गुज़रती है जिसे EVM बनाने वाली कंपनी देखती है। ऐसे में उसके उपयोग से वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है क्योंकि यह सभी कार्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका के अनुसार कोई ऐसा उल्लंघन नहीं है जिसमें कोर्ट के हस्तक्षेप की ज़रूरत हो। न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग को सम्बंधित अधिनियम और नियमों के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियााओं का पालन सुनिश्चित करना चाहिए, और आयोग ऐसा कर भी रहा है।